

मुस्लिम छात्र को थप्पड़ लगवाने वाली टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जेल जाने का खतरा
मुजफ्फरनगर।
खूब्बापुर गांव में कक्षा के दौरान मुस्लिम छात्र से अन्य बच्चों से थप्पड़ लगवाने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाली टीचर तृप्ति त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत का निर्देश:
न्यायमूर्ति दीपक वर्मा ने 23 नवंबर को दिए अपने आदेश में टीचर को निर्देश दिया कि वे दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण करें और नियमित जमानत याचिका दाखिल करें। हालांकि, आदेश में यह भी कहा गया कि आत्मसमर्पण की अवधि तक टीचर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्या है मामला?
यह घटना पिछले साल अगस्त में सामने आई थी, जब एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें तृप्ति त्यागी कक्षा में छात्रों को मुस्लिम बच्चे को थप्पड़ मारने का निर्देश देती और सांप्रदायिक टिप्पणी करती नजर आई थीं। वीडियो ने देशभर में आक्रोश पैदा किया था।
अधिकारियों की कार्रवाई:
घटना के बाद पुलिस ने टीचर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 295ए और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया था। स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी:
इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और पीड़ित बच्चे की काउंसलिंग कराने और उसे दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में लापरवाही पर फटकार भी लगाई थी।
वकील का बयान:
पीड़ित पक्ष के वकील कामरान जैदी ने बताया कि निचली अदालत ने 16 अक्टूबर को टीचर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब हाईकोर्ट ने भी उसी निर्णय को सही ठहराते हुए जमानत खारिज कर दी है।
यह मामला सांप्रदायिक सौहार्द और शैक्षिक संस्थानों में अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब टीचर तृप्ति त्यागी पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है।
(रिपोर्ट: एलिक सिंह)
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